
दिल्ली : दिल्ली सुप्रीम कोर्ट(SC)में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल(Arun Goyal) की नियुक्ति पर दखल देते हुए उनकी नियुक्ति से संबंधी फाइल की मांग की हैं ।आपको बता दे की, 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को नियुक्त किया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।’ कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नियुक्ति, कानूनी तौर पर हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
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समाचार एजेंसी के मुताबिक, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई।बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल भी पूछा कि अरूण गोयल को चुनाव आयुक्त पद पर कैसे नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अदालत ने नियुक्ति को लेकर रिकॉर्ड भी मांगा है।