गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, पांच साल की सजा और 50 हजार का लगा जुर्माना
लखनऊ : हाईकोर्ट(High Court) की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी(Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। बता दें कि इस मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। इससे पहले बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। ये बीते 34 सालों में पहली बार था जब माफिया को सजा सुनाई गई थी। हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर जिले में दर्ज हैं।
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59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं। इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमे दर्ज हैं। जबकि आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है। अगर मुख्तार अंसारी के राजनीतिक कॅरियर पर नजर डालें तो 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। जिसके बाद से 2017 तक मुख्तार लगातार पांच बार विधायक रह चुका है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी को सुपुर्द कर दी।