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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुआई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का है।
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गौरतलब है कि नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टेलीविजन चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की थी। इसके बाद देश में एक बड़ा विवाद और हिंसा शुरू हो गई थी। कई मुस्लिम देशों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था और फिर भाजपा ने नूपुर की टिप्पणियों से खुद को अलग कर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।
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गिरफ्तारी पर लगाई गई थी रोक
इससे पूर्व 19 जुलाई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने आठ राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।