Gujarat riots case : एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगों से जुड़े साजिश केस में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़(Teesta Setalvad) को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में आज करीब एक घंटे 10 मिनट से अधिक देर तक सुनवाई हुई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। अब उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।
अपने आदेश शीर्ष अदालत ने कहा कि तीस्ता का मामला जब तक उच्च न्यायालय के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कल यानी शनिवार को तीस्ता कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 30 जुलाई को उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
ये भी पढ़े :- लखनऊ: रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा किया गया ‘रीड-ए-थान’ का आयोजन
गुजरात सरकार ने दाखिल किया था हलफनामा
गुजरात सरकार ने 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा कि तीस्ता के विरुद्ध एफआइआर न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।