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Gujarat Godhra incident : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुजरात दंगे से जुड़ी सभी कार्यवाही होगी बंद…

दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों से जुड़े सभी मामलों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाओं का एक बैच लंबित था।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, समय बीतने के साथ इन मामलों की गंभीरता खत्म हो गयी है। वहीं 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म होने के बाद गुजरात के नरोदा गांव एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। गौरतलब है कि, 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन को उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। जिससे 59 लोग जलकर मर गए थे। इसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कारसेवक थे।

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कारसेवकों की मौत होने के बाद गुजरात में दंगा भड़क गया था। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कमिशन नियुक्त किया था, जिसका मानना था कि, यह महज एक दुर्घटना थी। इस निष्कर्ष से लोग संतुष्ट नहीं हुए और इस कमिशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद मामले में 28 फरवरी, 2002 को 71 दंगाई गिरफ्तार किए गए थे। पहले इन पर पोटा लगाया गया। लेकिन 25 मार्च 2002 को सभी आरोपियों पर से पोटा हटा लिया गया।

18 सितंबर 2008 को नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी। इसमें कहा गया कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। फिर 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया।

 

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