
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह दी बड़ी राहत, मंजूर की जमानत याचिका
हरियाणा : अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल मजीठिया इस समय एनडीपीएस अधिनियम में पटियाला जेल में बंद हैं।
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मजीठिया के वकील मोहाली जिला अदालत पहुंचेंगे। यहां वह बेल बॉन्ड भरेंगे। इसके बाद शिअद नेता को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इधर, मजीठिया के वकील अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि, 29 जुलाई को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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बता दें कि, इससे पहले मजीठिया की इस याचिका पर हाईकोर्ट की दो बेंच सुनवाई से इनकार कर चुकी है।