
दिल्ली : दिल्ली पुलिस(Delhi Police) ने 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध 16 अगस्त तक जारी रहेगी।
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इतना ही नहीं पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना(Rakesh Asthana) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि, धारा 144 का उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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इसके अलाव आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।