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यूपी:अली को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रंगदारी मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत

जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि मामला अग्रिम जमानत का नहीं है

प्रयागराज: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली के बेटे को बड़ा झटका देते हुए रंगदारी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि मामला अग्रिम जमानत का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा।

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आरोप किए हैं कि 31 दिसंबर 2021 अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया अली अहमद और उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर जबरदस्ती रंगदारी मामले के चलते उस पर रंगदारी का मामला दर्ज है।

अली ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे अग्रिम जमानत दे दी जाए क्योंकि उसके कानून की पढ़ाई में भी बाधा आ रही है।

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