
आम्रपाली परियोजना के फ्लैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, 7 बैंकों के समूह ने दिया 1500 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण पूरा कराने को लेकर बैंकों को निर्देश दिए थे। जिसके मद्देनजर और 7 बैंकों का समूह 1500 करोड़ रुपये देगा।
बैंकों को किया निर्देशित
दरअसल जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने पाया कि, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक ने पैसे जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंडियन बैंक भी सोमवार शाम तक मंजूरी दी। पीठ ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि, 29 मार्च को 1500 करोड़ रुपये अदा किए जाएं। ताकि एनबीसीसी 31 मार्च तक इस पैसे को उपयोग में ले सके।
एनबीसीसी पूरी करेगा परियोजना
बता दें कि, शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा कराने का जिम्मा एनबीसीसी को सौंपा है। इसके अलावा पीठ ने 13 अगस्त 2021 को दिए अपने आदेश के उस निर्देश को भी बरकरार रखा जिसमें खातों को एनपीए घोषित करने पर प्रतिबंध लगाया था। पीठ ने कहा, वह रुकी परियोजनाओं के वित्तपोषण में किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगाना चाहती। पीठ ने यह भी कहा कि जब भी कोई मामला उसके समक्ष आता है तो जरूरत पड़ने पर वह आरबीआई से सलाह लेगी। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।