
जानें, क्या है सरकार की कृषक उपहार योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ
राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के तहत राज्य में सभी बाजार समितियों के माध्यम से राज्य में किसानों के लिए कृषक उपहार योजना 2020-21 लागू की है। कृषि उपज मंडी समिति जैसलमेर के सचिव जयकिशन विश्नोई ने कहा कि योजना के तहत किसानों को अपनी कृषि उपज को बाजारों में बेचने के लिए मुफ्त ई-उपहार कूपन दिए जाएंगे और बाजार समितियों में संचालित पुरस्कार योजना के तहत ई-भुगतान प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की अवधि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक है।
कृषक उपहार योजना के तहत दिए गए पुरस्कारों का विवरण
इस योजना के तहत, बाजार स्तर पर प्रथम पुरस्कार रु. वहीं, दूसरा पुरस्कार 15000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 10000 रुपये होगा।
प्रखंड स्तर (ब्लॉक स्तर) पर प्रत्येक छह माह में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये होगा।
इसके अलावा राज्य स्तर पर वर्ष में एक बार प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये दिया जाएगा।
इस योजना के तहत किसानों को हर 6 महीने में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। कूपन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार हैं।
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- किसान पहचान पत्र
- किसान के बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
- किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो