ओमिक्रोन संक्रमित व्यक्ति की जिनोक रिपोर्ट दाखिल करें फोर्टिस हॉस्पिटल – दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली। ओमिक्रोन मरीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है । जिसके चलते फोर्टिस अस्पताल को ओमिक्रोन पॉजिटिव व्यक्ति की जीनोम रिपोर्ट दाखिल करने पड़ेगी। कुछ दिनों पहले यूके से लौटे व्यक्ति ओमिक्रोन से ग्रसित पाया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट सही न होने की वजह से उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की अवकाश वाली पीठ ने वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में कहा गया कि , 18 वर्षीय छात्र का फिर से आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने और चार जनवरी तक रोस्टर पीठ के रिपोर्ट जमा करने की भी बात कहीं गयी है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल से कहा है कि, “वह याचिकाकर्ता मरीज की मां, केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ भी जीनोम जांच और आरटी-पीसीआर की प्रतियां साझा करे।”
अदालत युवक की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अदालत को बताया था कि उसके बेटे की जीनोम रिपोर्ट की सही स्थिति का पता नहीं चलने के कारण ही उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही है।