दिल्ली हाईकोर्ट में ट्वीटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बंद करने की बताई वजह, जानें यहां !
नई दिल्ली : दिल्ली में दुष्कर्म के उपरांत नौ साल बच्ची की हत्या मामले में उसके मां-पिता की फोटो पोस्ट करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर की नीतियों को तोड़ा है। उनका अकाउंट इसलिए बंद किया गया था।
एक याचिका पर उत्तर देते हुए ट्विटर के वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के सामने कहा कि राहुल ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उन्हें हटा दिया गया है। मुख्य पीठ ने इस पर कहा कि आपने तेजी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है।
ट्विटर के उत्तर के बाद भी याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश के अधिवक्ता गौतम झा द्वारा ट्विटर को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया हैं। मुख्य पीठ ने इस पर कहा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं।
ट्विटर क्यों झूठ बोलेगा। अगर आपका ऐसा बर्ताव रहेगा तो हम नोटिस नहीं जारी करेंगे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को न्यायपीठ ने मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पेश करने का निर्देश दिया और 27 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने राहुल गांधी के विरुद्ध याचिका दायर कर बाल अधिकार कानून और पाक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश की मांग की है।
मकरंद सुरेश ने कहा कि बच्ची के घरवालों की फोटो राहुल ने सार्वजनिक कर बाल अधिकार कानून और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले अधिनियम के कानून को तोड़ा है। दुष्कर्म जैसे ख़तरनाक अपराध के मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों से जुड़ी सार्वजनिक सूचना होने से उनका दर्द बढ़ जाता है।