दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ताकत बढ़ी, उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश
दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा एक आदेश जारी कर 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी संदिग्ध को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा जारी अधिसूचना में यह आदेश जारी किया गया है
अधिसूचना के तहत, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल के निर्देशानुसार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लेने की ताकत का प्रयोग कर सकते हैं।
राज्यपाल का आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आया हैं। आपको बता दें कि, अगर कोई भी व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता नजर आता है तो उसे एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है।
संसद में जारी मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को खिलाफ 200 किसानों का एक समूह विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा। किसानों का यहां नौ अगस्त तक विरोध प्रदर्शन चलेगा। जिसके चलते दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 2 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लेने की ताकत का भी प्रयोग कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस के आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने इससे पहले इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।