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दिल्ली में मोबाइल ऐप और पोर्टल से कर सकते हैं शराब ऑर्डर, होम डिलीवरी को मिली मंजूरी
देश की राजधानी दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद आप घर पर ही शराब मंगा सकते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन एप या फिर पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी माध्यमों से भारतीय विदेशी शराब मंगाई जा सकती हैं क्योंकि इसके लिए अब एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया यह है वही यह संशोधन दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन किया है। जिसके बाद दिल्ली उत्पादन शुल्क संशोधन नियम 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया।
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क्या है अधिसूचना ?
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार होम डिलीवरी की लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगह जैसे छतों क्लबों के आंगन बार के और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
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वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों ने बताया कि नए नियम किसी भी कुदरा शराब विक्रेता को उपभोक्ता के घर पर शराब पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देते हैं केवल एक विशेष प्रकार के लाइसेंस धारकों को ही शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी जाएगी दिल्ली में अभी भी हमने केवल l3 लाइसेंस धारकों को ही शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है वही एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोई नई लाइसेंस के डिग्री नहीं है जिसे बनाया गया है तेरा परमिट पिछले excise policy नियमों ने भी मौजूद थे लेकिन अब तक शराब शायद ही ऐसा कोई लाइसेंस जारी किया गया था।