
मध्यप्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज को लेकर सरकार ने तय की कीमत
मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार सख्त होती नजर आ रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इन अस्पतालों को मनमानी फीस वसूलने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज की फीस को तय कर दिया है सरकार ने कोरोना के इलाज की नई और एक तय कीमत जारी कर दी है जिसके अनुसार आइसोलेशन की फीस प्रतिदिन ₹5000 से ज्यादा नहीं ले जा सकती है।
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वहीं अगर आईसीयू में वेंटीलेटर की बात की जाए तो इसके इलाज के लिए ₹17000 की कीमत तय की गई है यह नई दरें 10 जून से लागू होने वाली है हालांकि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें पहले से तय की गई कीमत पर ही अपना इलाज करवाना होगा इसके अलावा अगर प्रदेश में कोई नर्सिंग होम या इस लेशन केंद्र में कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे मरीजों का इलाज हो रहा है तो पुनः निर्धारित दरों पर काम होगा वहां दरें लागू नहीं होगी।
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इलाज खर्च में जांच नहीं होंगी शामिल
इस बात को भी साफ किया गया है कि इलाज खर्च में जांचों की कीमत शामिल नहीं रहेगी यह ताकि मत के अलावा ही की जाएगी पिछले साल भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 26 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम या फिर आइसोलेशन सेंटर में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों का इलाज की कीमत को निर्धारित कर दिया था और उस समय कीमतों में 40 फीसद तक का इजाफा किया गया था।