
केंद्र व ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों भेजा नोटिस? जानिए वजह
नए आईटी रूल्स का पालन ना करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ट्विटर को उसका नियमों को पालन करना पड़ेगा कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें ट्विटर को केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना नियमों का तत्काल प्रभाव से लागू कराने का आदेश देने की मांग की गई थी।
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दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है वह को बताया है कि उनसे नियमों का पालन किया है किसी भी संबंधित शिकायत के लिए निवारण के लिए संस्था शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है लेकिन सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है और नियमों के पालन की पुष्टि नहीं की है वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें ट्विटर को नियमों का पालन करना होगा । कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमित आचार्य की ओर से अधिवक्ता अवकाश वाजपेई द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करते हुए दिया है।
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सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।