
दिल्ली पुलिस के हाथ लगा सबूत, व्हाट्सएप के माध्यम से लेनदेन करता था नवनीत कालरा
दिल्ली में कोरोना महामारी के वक्त ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के मामले में गिरफ्तार हुए व्यापारी नवनीत कालरा की जमानत के मामले में शनिवार को साकेत कोर्ट ने सुनवाई की जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस शुरू की गई दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को हाईकोर्ट द्वारा नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया गया है।

आक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की जमानत मामले में शनिवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस शुरू की गई. दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया है.
व्हाट्सएप के माध्यम से एक करता था लेनदेन
दिल्ली की साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचने और उसके लेनदेन करने के लिए नवनीत कालरा व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करता था उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था जिसके बाद वह पैसे का लेनदेन करता था दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने फोन की रिकवरी की है उनका कहना है कि उसके पास व्हाट्सएप की खोज स्क्रीनशॉट भी मौजूद है जिसमें कंसंट्रेटर के काम ना करने की बात की जा रही है और उन्हें वापस करने की मांग की गई है।
पुलिस ने मांगी नवनीत कालरा की हिरासत
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांग की है कि वह नवनीत कालरा की हिरासत पुलिस को दें ताकि बरामद सामग्री की जा सके इसके आगे कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी ने बैंक के जरिए लेनदेन किया है जिसमें 23 शाखाएं शामिल है जिन सभी शाखाओं को नोटिस भेजा गया है और अब अधिकांश शाखाओं ने जवाब दे चुकी है।