सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी 6 हफ्ते की जमानत, इलाज कराने को कहा
शीर्ष अदालत ने बिना इजाजत के लिए दिल्ली से बाहर जाने पर लगाई है रोक
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छह सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। कोर्ट से उन्हें 11 जुलाई तक अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें फिर से अदालत में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सत्येंद्र जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की इजाजत के बिना वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। जमानत के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।
जेल के वॉशरूम में गिरने से आई थी चोट
गौरतलब है कि 25 मई को आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन 31 मई, 2022 से हिरासत में हैं।