पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने के लिए नियमों में बदलाव को दी मंजूरी
संशोधन के बाद प्रत्येक पाकिस्तान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनुवाद होगा।
चंडीगढ़: पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजाबी में साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी| मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियम 22 के बाद में नियम 23 और 24 दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली को मंजूरी दी।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक दोस्त ने बताया कि संशोधन के बाद प्रत्येक पाकिस्तान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनुवाद होगा। पंजाबी के अलावा बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। संशोधन के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी प्रतिष्ठानों को इसका पालन करना होगा।