India Rise Special

पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने के लिए नियमों में बदलाव को दी मंजूरी

संशोधन के बाद प्रत्येक पाकिस्तान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनुवाद होगा।

चंडीगढ़: पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजाबी में साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी|  मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियम 22 के बाद में नियम 23 और 24 दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली को मंजूरी दी।

UP Budget 2023: कैबिनेट बैठक में बजट को म‍िलेगी मंजूरी, 11 बजे विधान सभा में पेश होगा बजट

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक दोस्त ने बताया कि संशोधन के बाद प्रत्येक पाकिस्तान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनुवाद होगा। पंजाबी के अलावा बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। संशोधन के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी प्रतिष्ठानों को इसका पालन करना होगा।

Follow Us
Show More

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: