आज से हुए 5 बड़े बदलाव, पढ़ें LPG से लेकर सेविंग स्कीम पर ब्याज दर तक जानकारी
नई दिल्ली: अक्टूबर महीने की शुरुआत आज यानी रविवार से हो गई है और इसी के साथ ही देश में कई बदलाव भी लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ राहत देने वाले हैं तो वहीं, कुछ झटका देने वाले हैं। आज हम आपको ऐसे ही पांच बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे:
एलपीजी सिलेंडर हुआ 209 रुपये महंग
IOCL की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 209 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। इस इजाफे के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 1522 रुपये से बढ़कर 1731.50 रुपये हो गई है। वहीं, कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर अब 1839.50 रुपये, मुंबई में 1684 रुपये और चेन्नई में 1898 रुपये में मिलेगा।
बर्थ सर्टिफिकेट बना सिंगल डॉक्यूमेंट
देश में 1 अक्टूबर 2023 से जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो ये है कि अब पूरे देश में बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाणपत्र) सिंगल डॉक्युमेंट बन गया है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर जगहों पर अन्य किसी डॉक्युमेंट की जगह आप सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से मान्य होगा, जैसे आधार कार्ड होता है। दरअसल, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 अक्टूबर की पहली तारीख के साथ लागू हो गया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
TCS के नए नियम लागू
अक्टूबर महीने की पहली तारीख से टीसीएस (TCS) का नया नियम लागू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सात लाख रुपये से अधिक खर्च पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में सात लाख रुपये या इससे कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नए नियम विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च यानी लेन-देन पर असर डालने वाले साबित होंगे। इसका असर फॉरेन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वालों पर पड़ेगा।
2000 रुपये के नोट बदलवाने की डेडलाइन बढ़ी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 तय कर दी है। इससे पहले ये लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 थी।
स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर बढ़ी ब्याज दर
अक्टूबर की शुरुआत के साथ से होने वाला 5वां बड़ा बदलाव आपके सेविंग्स से जुड़ा हुआ है। दरअसल, स्मॉल सेविंग सकीम्स में शामिल पांच साल की रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू हो गई है। Recurring Deposit (RD) पर ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है। बीते 29 सितंबर को सरकार ने इसपर मिलने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला किया था। एक साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 6.9 फीसदी, दो साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी और 5 साल के टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा।