Chhattisgarh

सुप्रीम कोर्ट ने PM Care Fund का पैसा एनसीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को ठुकराया 

PM Care Fund मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंगलवार को यानी कि आज आ चुका है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने कहा कि PM Care Fund का पैसा NDRF राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते।

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■  क्या था मामला ? 

कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित किए गए  PM Care Fund ट्रस्ट की वैधानिकता पर सवाल उठाए जा रहे थे। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में PM Care Fund में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

■  PM Care Fund क्या है ?

केंद्र सरकार ने 28 मार्च को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर यह फंड बनाया था। इसका उद्देश्य कोरोना जैसी इमरजेंसी से निपटने के लिए किया गया था।

■  सरकार के फंड पर आपत्ति क्यों ? 

दरअसल CPIL NGO का कहना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 46 के तहत नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में दान  की रकम जमा करने की व्यवस्था है, फिर कोरोना काल में PM Care Fund में रकम क्यों करवाई जा रही थी ? PM Care Fund की रसीदें भी ऑडिट नहीं कि गई हैं। इसपर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे।

■  इन सवालों पर सरकार का क्या कहना है 

सरकार ने इस मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिया था। उनका कहना है कि PM Care Fund का मकसद कोरोना के कारण हो रही परेशानियों से निजात दिलवाना था। ऐसा पहली बार नहीं कि कोई फंड बना हो, इससे पहले भी कई फंड बनाए जा चुके हैं। NDRF जैसा संवैधानिक फंड होने का मतलब यह नहीं कि वॉलेंटरी PM Care Fund जैसे दूसरे फंड नहीं तैयार किए का सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि PM Care Fund बनाने का मकसद NDRF को फेल करना नहीं है।

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