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पंजाब में 10वीं तक पढ़ाई नहीं करने पर लगेगा कई लाख का जुर्माना

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक पंजाबी विषय अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन कर पंजाबी विषय नहीं पढ़ाता है तो उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसी भी स्थान या मार्ग को दर्शाने वाले सभी होर्डिंग के शीर्ष पर पंजाबी में लिखने का भी आदेश दिया है।

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पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पंजाब में बालू के रेट तय करने के अलावा बिजली और पानी के बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

कई फैसले पर चन्नी को हटना पड़ा पीछे

हालांकि, मुख्यमंत्री चन्नी को अपने कुछ फैसलों से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिन्हें उलट दिया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल को पंजाब का महाधिवक्ता नियुक्त किया था, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने देओल की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। सिद्धू द्वारा अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री चन्नी को भी महाधिवक्ता का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा।

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नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद, जिस दिन नए महाधिवक्ता पद ग्रहण करेंगे, उसी दिन वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता भी संभालेंगे।

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