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बेटी के पिता है तो खुलवाएं सुकन्‍या खाता, ऐसे करें पैसे की बचत

स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत ही सरकार ने सुकन्या समृद्धि नाम की एक खास योजना की शुरुआत की हैं, जिसमें निवेशकों को रिटर्न मिलता है और वे अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। यह भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने जा रहे हैं।
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योजना में न्यूनतम/अधिकतम कितने पैसे निवेश कर सकते हैं
इस योजना में बेटी के नाम पर 15 साल तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना का निवेश करना होगा। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है। इस योजना से आपको काफी फायदा होगा। यह राशि बेटी की पढ़ाई या शादी में लाभकारी रहेगी।

10 साल की उम्र तक खुलवा सकते हैं खाता
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

योजना में आप अधिकतम कितने खाते खुलवा सकते हैं 
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप एक लड़की के नाम से एक ही खाता खोल सकते हैं। जिन घरों में दो बेटियां हैं या जुड़वा बच्चे हैं, उनके माता-पिता ज्यादा से ज्यादा तीन खाते खोल सकते हैं। 10 साल से कम की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोला जा सकता है।

योजना के तहत आप पैसों की निकासी कब कर सकते हैं 
बेटी के 18 साल की उम्र होने पर खाते में जमा 50 फीसदी राशि को आप निकाल सकते हैं। इस निकासी पर भी आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। बेटी की शादी के अवसर पर आप बाकी बची राशि भी खाते से निकालकर करके इसको बंद कर सकते हैं।

निवेश के लिए खाता कहां खुलवाना होगा 
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप देश के किसी भी डाकघर या फिर बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए डाकघर और बैंक में जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद नकद, ड्राफ्ट या चेक की मदद से पैसा जमा करना होगा। इसके बाद खाता खुल जाएगा और आपको इस खाते की पासबुक भी मिल जाएगी। फिर जब भी आप खाते में पैसा जमा करें तो उसकी पासबुक में एंट्री जरूर करवा लें, ताकि आपको पता रहे कि कितना पैसा आपने जमा किया है।

इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी 
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता या अभिवावक का पते का प्रमाण (बिजली व फोन का बिल, आधार, एलआईसी पॉलिसी, गैस बिल)
माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट)

योजना के तहत निवेशकों को कितना ब्याज मिलता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों को सालाना 8.4 फीसदी ब्याज मिलता है। यह ब्याज दर भारत सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में तय की जाती है। साल 2016 -17 में इसमें 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था, टैक्स छूट के साथ यह दर 9.2 फीसदी थी। महीने के पांचवे और आखिरी दिन खाते में जमा राशि पर ब्याज जोड़ा जाता है।

कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता 
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
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खाते में रकम जमा कैसे होगी
खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो।
इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है।
रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है।
इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए।
अगर खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जायेगा।
ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी।

क्या सुकन्या समृद्धि योजना खाता ट्रांसफर हो सकता है 
सुकन्या समृद्धि योजना खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, तो यह ट्रांसफर कराया जा सकता है। खाता ट्रांसफर करने के लिए कोई राशि नहीं वसूली जाती है। हालांकि इसके लिए खाताधारक या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी, जहां खाता खोला गया है। बता दें कि जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है।

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