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योगी सरकार का फैसला,अब नाइट शिफ्ट नहीं करेगीं महिलाऐं
योगी सरकार के इस फैसले के बाद कोई भी संस्थान या कंपनी अपनी महिला कर्मचारी को शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे की ड्यूटी ड्यूटी पर नहीं बुला सकता
यूपी: उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने राज्य की वर्किंग वुमन के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं को अब रात के वक्त ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब है कि अब यूपी में महिलाएं नाइट ड्यूटी नहीं करेंगी। प्रदेश में महिला सुरक्षा को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी संस्थाओं से लेकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं।
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आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद कोई भी संस्थान या कंपनी अपनी महिला कर्मचारी को शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे की ड्यूटी ड्यूटी पर नहीं बुला सकता है। यदि इस बीच महिला स्टाफ की जरूरत है तो महिला स्टाफ को बुलाने के लिए लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि बिना लिखित आदेश के कोई भी कंपनी शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक महिला कर्मचारी को दफ्तर बुलाता है तो ऐसा करने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं यदि कोई महिला शाम 7:00 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है।
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आपको बता दें कि नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को कंपनी घर से लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था खुद करेगी। यानी महिला कर्मचारी अगर रात में काम करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे जबरन बुलाया जा रहा है तो या श्रम कानून का उल्लंघन होगा।