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क्या स्टॉक व म्यूचुअल में कमाए मुनाफे पर लगेगा टैक्स ? जानें…

यदि आप एक रिटेल निवेशक हैं और स्टॉक या म्यूचुअल फंड के माध्यम से लाभ कमा रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। 2018 से, निवेशकों को स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर यह टैक्स राहत नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को खत्म करने की उसकी कोई योजना नहीं है। सरकार ने सदन को यह भी बताया है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी के लिए एलटीसीजी अवधि को एक साल से बढ़ाकर दो साल करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

LTCG क्या है ?

हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2018 से सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर योग्य है। इक्विटी निवेश के मामले में, लंबी अवधि खरीद की तारीख से एक वर्ष से अधिक की होल्डिंग अवधि है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री पर अर्जित लाभ है। 2018 से पहले, इक्विटी निवेश पर पूंजीगत लाभ कर-मुक्त था।

साथ ही केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए एलटीसीजी से अर्जित राजस्व का भी खुलासा किया है। सरकार ने आकलन वर्ष 2018-19 में 1,222 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी तरह, सरकार ने 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 3,460 करोड़ रुपये और 5,311 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

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