
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जानें लाभ
केंद्र सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही हैं. इसी में एक पीएम किसान मानधन योजना है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली आंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी. इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली है. अबतक इस स्कीम से करीब 2112941 किसान जुड़ चुके हैं. जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं. इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है.
कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ
किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला छोटी जोत वाला किसान हिस्सा ले सकता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है. अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा. वहीं अबर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा.
पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी. यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी.
लाभ लेने में ये राज्य आगे
11 जनवरी 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अबतक इस योजना से करीब 2112941 किसान जुड़ चुके हैं. जिन राज्यों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनमें 424446 रजिस्ट्रेशन के साथ हरियाणा नंबर 1 है. बिहार में 310864, यूपी में 250939, झारखंड में 249372 और छत्तीसगढ़ में 2.3975 रजिस्ट्रेशन हुए हैं.
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानो को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत देश के किसानो को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानो को सशक्त बनाना | पीएम किसान मानधन योजना 2021 के तहत किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदना करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और हरे देश के किसानो का विकास करना और उन्हें मज़बूत बनाना | यही इस योजना का लक्ष्य है |
पीएम किसान मानधन योजना 2021
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा इस योजना पीएम किसान मानधन योजना 2021 की पंजीकरण प्रकिया 9 अगस्त से शुरू कर दी गयी जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते है | इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम (LIC ) निधि प्रबंधक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है | इस योजना का सालाना बजट 10 774 .5 करोड़ रखा गया है |
कौन इस योजना के पात्र नहीं हो सकते
- किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल होना चाहिए ( एसएमएफ)।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गए किसान।
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी |
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी)।
- सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत थे और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे।
किसान मानधन योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी |
- यह योजना पीएम किसान मानधन योजना 2021 देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानो के लिए स्वेच्छित और अंशदायी पेंशन योजना है |
- इस योजना के ज़रिये देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को लाभ पहुँचाना |
- योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा |
- इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है |