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क्या है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जानें लाभ एवं विशेषता

आप सभी लोग जानते हैं सरकार रोजगार अनुपात में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ करती है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। 

इस योजना बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 1% ब्याज पर प्रदान किया जाएगा ऋण

स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के नागरिक ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरे नागरिकों को भी रोजगार सर्जन कर सकेंगे। बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा योजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹500000 तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं बाकी ₹500000 रुपए पर लाभार्थी को 1% ब्याज देना होगा। यह ऋण की राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में लौटानी होगी। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा बजट भी निर्धारित कर दिया गया है।

इस बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना  के तहत राज्य के लोगो को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे और साथ साथ 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन के रूप में भी प्रदान कराए जायेंगे। यदि आप योजना के तहत राशि प्राप्त करते हैं तो आपको 84 किस्तों में राशि अदा करनी होगी। अगर आप Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 का लाभ लेना चाहते है, तो आपको पहले योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी हम नीचे लेख में प्रदान कर रहे है।

हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं और सामान्य व पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस योजना का हिस्सा बना दिया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। उद्योग विभाग ने इसके लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिसमें चारों एससी-एसटी, ईबीसी, महिला और युवा उद्यमी योजनाओं के लिए आवेदन हो सकेंगे। पोर्टल पर अभ्यर्थी को चारों विकल्प मिलेंगे, वो जिस कैटेगरी में आता हो, उसमें आवेदन कर सकता है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य

जैसा कि हमने आपको ऊपर लेख ने बताया था कि योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को mukhyamantri yuva udyami yojana Bihar के तहत आर्थिक मदद प्रदान कराना है। और राज्य सरकार का यह मानना है कि प्रदेश में हो रही बेरोजगारी को भी मुक्त किया जाएगा। इस बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिक अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते है। यह योजना राज्य के नागरिकों के लिए लाभदायक है।

Bihar mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ एवं विशेषता

  • बिहार उद्यमी योजना के तहत उद्योग शुरू करने के लिए नागरिकों को 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ले सकते हैं।
  • Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
  • योजना के शुरू हो जाने से अब प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रहेगी।
  • राज्य सरकार ने इस योजना में 102 करोड रुपए का बजट तय किया है।
  • इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • योजना के तहत लोन की राशि व्यक्तियों को 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
  • Bihar Udyami Yojana 2021-21  के माध्यम से लोन ब्याज मुक्त होगा।
  • लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।

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