
क्या है अन्त्योदय अन्न योजना, जानें लाभ
अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा।
लाभार्थी के परिवार को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा। अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को “अन्त्योदय राशन कार्ड” मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएंगा।
अन्त्योदय अन्न योजना 2021 के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के अंत्योदय कार्ड धारको और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएंगा।
- Antyodaya Anna Yojana 2021 के तहत लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा।
- अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा।
- अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को “अन्त्योदय राशन कार्ड” मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएंगा।
- AAY में राज्यों के भीतर TPDS के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों के एक करोड़ गरीबों की पहचान शामिल है, और उन्हें 2 रु। / – प्रति किलो की अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं।
- केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार कि राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।
- AAY योजना के बाद से गरीब परिवारों के 2.50 करोड़ गरीबों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है |
अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ पाने की पात्रता:
लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए।
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अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पाहिले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र। आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है। आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र।

अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:
ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा। ग्राम सभा यह तय करेगी कि ऊस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है। इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है।
अंत्योदय अन्न योजना के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी
- ₹15000 तक की वार्षिक आय मिलने वाले परिवार
- वृद्धावस्था पेंशन धारी
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
- निरीक्षक विधवा
- ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार जैसे कुमार, बुनकर, लोहार, बढ़ाई और झुग्गीवासी।
अंत्योदय अन्न योजना के शहरी क्षेत्र के लाभार्थी
- ₹15000 तक की वार्षिक आय मिलने वाले परिवार
- झुग्गियों में रहने वाले लोग
- दैनिक वेतन भोगी जैसे की रिक्शा चालक
- फुटपाथ ऊपर फल और फूल बेचने वाले
- घरेलू नौकर
- निर्माण श्रमिक
- विधवा या विकलांग
- स्नेक चार्मर
- रैग पिकर
- कॉबलर
Antyodaya Anna Yojana 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो