Uttar Pradesh

संपत्ति मामलों को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की योजना, सचिव बिना कुमारी ने दिए ये निर्देश

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 5000 के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान कर दी। बता दें कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव बिना कुमारी ने आदेश जारी कर दिया है या योजना 6 माह के लिए लागू की गई।

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आपको बता दें कि दारू ले के दायरे में आने वाले परिवारिक सदस्यों सीता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र वधू दमाद सगा भाई सगी बहन पुत्र व पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसकी अधिसूचना शनिवार को 18 जून को जारी कर दी है या लाख 6 महीने तक मिलेगा। गिरगिट की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का 8% तक इस टावर निबंधन शुल्क देना होता है इसमें परिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमा भी घटेगी।

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गौरतलब है कि अशोक उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों मैं अब लागू हो चुकी है। पहले अचूक उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा रही थी लेकिन भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार कैसी छूट देने का अधिकार है जिसमें उनकी सरकार देश की जनता को बड़ी सौगात दी।

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