
यूपी: समूह ग और घ कर्मचारियों को तबादले के आदेश जारी….
योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की चौथी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी
लखनऊ: राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022 23 की वार्षिक स्थानांतरण नीति घोषित किए जाने के क्रम में आज राज्य कर विभाग में समूह गांव और गांव के कर्मियों के तबादले के लिए आदेश जारी कर दिए। अपर आयुक्त प्रशासन सुधा वर्मा की ओर से सभी जोनल अपर आयुक्त को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि समूह गाकर कमियों के जोन के बाहर स्थानांतरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे।
आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की चौथी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें 15 जून से लेकर 30 जून के बीच राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
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समूह के कर्मियों के स्थानांतरण सहवाग कुल करत कर्मियों की संख्या के अधिकतम 10% की सीमा तक ही किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि या स्थानांतरण की अवधि 30 जून तक होगी कोई आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता के आरोपित कर्मचारियों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय संवेदनशील कार्यालय से इस्लाम अतीत करते हुए उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
जिन कर्मियों ने अपने संवर्ग या अन्य संवर्ग में की गई पदोन्नत के पद को किन्ही कारणों से स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार की जन्नत को मुख्यालय की ओर से निरस्त किया जा चुका है तो ऐसे कमियों को उनके वर्तमान पटेल कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा।