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UP: सपा को झटका ! एक और विधायक को MP- MLA Court ने सुनाई सजा, जमानत पर रिहा

अमिताभ बाजपेई के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

कानपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजा खान के बाद अब समाजवादी पार्टी की एक और विधायक पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिन पर दिन आप समाजवादी पार्टी कमजोर होती जा रही है और उनके विधायकों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कानपुर की आर्य नगर सीट से सपा विधायक ममता वाजपेई को 1 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही अपील के लिए ₹20000 के दो बंद पत्रों के साथ जमानत भी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया है।

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आपको बता दें कि यह मामला 2 नवंबर को अंतिम बहस के बाद बीते बुधवार को निर्णय टल गया था और 11 नवंबर को फैसले की तारीख तय की गई थी वही आज आरोपी विधायक को कोर्ट में तलब किया गया और सभी को बाहर निकाल कर दरवाजे बंद करने के बाद वकीलों की मौजूदगी में उनको सजा का ऐलान किया गया।

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वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ विवाद में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

आपको बता दें कि वारी झुका के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल 2 अक्टूबर 2011 को जीटी रोड बंदना के पास वाहनों की जांच करें तो इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोका वाहन चालक ने किसी को फोन किया जिसके बाद ममता वाजपेई समेत वहां पर 40-50 लोग पहुंच गए टीम को घेर लिया। बता दें कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी कर्म के साथ मारपीट करने पर विधायक को 1 साल की सजा सुनाई गई है।

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