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यूपी: जेल से बाहर आएगा पूर्व विधायक उन्नाव कांड का आरोपी सेंगर, 14 दिन की मिली जमानत

मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने केस को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

उन्‍नाव: दुष्‍कर्म मामले में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वर्ष 2017 में उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

न्‍यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने केस को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके अधिवक्‍ता ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।

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हाईकोर्ट में पहले से लंबित है एक अपील  

उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस निर्णय को निरस्‍त करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को निरस्‍त करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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