
यूपी: अब्दुल्ला आजम को SC से झटका, जन्म प्रमाण पत्र मामले में याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
रामपुर: समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
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स्वार सीट से लड़ा था चुनाव
बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिस कारण उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने पाया था कि वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम थी।