
मुहर्रम को लेकर यूपी गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइंस, घरों पर करें ताजिया की स्थापना
यूपी गृह विभाग ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी किया है । उत्तरप्रदेश गृह विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम के अवसर पर जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी । साथ ही किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा । साथ ही एक साथ या एक स्थान पर पचास लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिए कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए । कहीं भी भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहना चाहिए । मोहर्रम के अवसर पर कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोरोना महामारी की रोक के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।
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यूपी गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित नहीं किए जाएंगे । साथ ही संवेदनशील एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी । अपने घरों में किए जाने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी ।