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UP: शवों के अंतिम-संस्कार के लिए सरकार ने जारी की एसओपी, कहा- शव रख प्रदर्शन अब अपराध
आदेश में कहा गया है कि परिवार को शव सौंपते समय उनसे लिखित रूप से सहमति ली जाएगी।
लखनऊ: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यूपी सरकार ने शवों के अंतिम संस्कार हेतु एसओपी यानी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार यूपी में अब यदि शव रखकर प्रदर्शन किया जाता है तो उसे शव का अपमान माना जाएगा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी फिर चाहे वह संगठन हो या आमलोग। इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि परिवार को शव सौंपते समय उनसे लिखित रूप से सहमति ली जाएगी। शव को पोस्टमार्टम हाउस से सीधे घर लाकर रीति-रिवाज के बाद सीधे अंत्येष्टि स्थल ले जाएंगे। रास्ते में कहीं भी शव को रखकर भीड़ एकत्रित करने, जाम लगाने अथवा किसी दल या संगठन के सहयोग से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।
एसओपी में बनाए गए यह नियम …..
– शव का दाह संस्कार परिजनों के द्वारा ही किया जाएगा।
– परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार करने और विलंब या अन्य कारणों से शव खराब होने अथवा व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी प्रतिष्ठित नागरिकों के माध्यम से परिजनों को समझाने का प्रयास करेंगे।
– इससे भी बात नहीं बनने पर पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिसमें मृतक के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हो। पंचनामा तैयार किया जाएगा।
– पंचनामा 4 सदस्य समिति जिसमें एसडीएम, सीओ, एसओ और राजस्व अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। समिति को यदि लगता है की अंत्येष्टि नहीं होने से व्यवस्था भंग हो सकती है।
– डीएम के निर्देश पर समिति रीति-रीवाज के साथ पूरे सम्मान से शव का अंतिम संस्कार कराएगी।
– समिति इस कार्रवाई का प्रमाण पत्र डीएम को देगी।