यूपी निकाय चुनाव: यूपी सरकार को ‘सुप्रीम’ राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक
यूपी में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। हालांकि, कोर्ट ने सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया है।
- हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी
- यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी में निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तबतक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। इसके मुताबिक, यूपी में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। हालांकि, कोर्ट ने सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया है।
छत्तीसगढ़: बघेल ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा- ‘…लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है’
दरअसल, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा सपा ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की याचिका दाखिल की है। इस पर चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ सुनवाई कर रही है।