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UP: विधान सभा में बिना चर्चा के नहीं पारित होंगे विधेयक,नियमावली में बदलाव की तैयारी

विधानसभा की कार्यवाही 1958 की नियमावली के तहत संचालित होती है और बीते 65 वर्षों के दौरान पुरानी नियमावली के कई प्रावधान

लखनऊ: विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है लेकिन विधानसभा में कई बार विधेयक बिना चर्चा के एक झटके में पारित करा लिए जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए तैयारी की जा रही है नई नियमावली में ऐसे प्रदान किए जा रहे हैं कि विधान पर चर्चा अनुमान और बिना चर्चा के दौरान विधानसभा में कोई भी विधायक पास ना हो। इसके लिए 10 सदस्य समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 तैयार की जा रही है।

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आपको बता दें कि अभी विधानसभा की कार्यवाही 1958 की नियमावली के तहत संचालित होती है और बीते 65 वर्षों के दौरान पुरानी नियमावली के कई प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं। नई नियमावली के लागू होने पर विधानसभा सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सवाल करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। सदन में प्रश्नकाल कियावत को 10 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटा करने की तैयारी है अभी सदन में प्रश्नकाल की अवधि सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक होती है अब इसकी अवधि बढ़ाकर 12:30 बजे तक करने का प्रस्ताव है।

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