यूपी: योगी सरकार का बड़ा फैसला, तलाकशुदा बेटी भी होगी फैमिली पेंशन की हकदार
सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी या उसकी पति पत्नी की तलाकशुदा पुत्री को परिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। इस बार योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि किसी सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी या उसकी पति पत्नी की तलाकशुदा पुत्री को परिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी। उन्होंने कहा कि स्थिति तलाकशुदा पुत्री परिवारिक पेंशन की पात्रता अन्य सभी शर्तें पूरी करती है जिसे माता पिता के जीवित रहते चलाकर कार्रवाई सक्षम न्यायालय में दायर की गई थी और उसकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो।
गौरतलब यह व्यवस्था जब किसी सरकारी सेवा या पेंशन तथा उसकी पत्नी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी परिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता तथा माता के जीवित रहते हो गया हो।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में व्यवस्था लागू की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी पर आशुतोष की तलाकशुदा पुत्री है तभी परिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके माता पिता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर की गई थी तथा उसका तलाक उसकी मृत्यु के बाद हुआ।