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UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत, कैश बरामदगी मामले में मिली जमानत

उत्तर प्रदेश : कैश बरामदगी मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुए करीब 200 करोड़ रुपये कैश के मामले  उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले भी पीयूष जैन को 23 किलो गोल्ड बरामदगी मामले में भी जमानत मिल चुकी है।

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आपको बता दे की, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर 23 दिसंबर 2021 की रात छापेमारी के दौरान अहमदाबाद की डीडीजीआई टीम ने 197 करोड़ की रकम बरामद हुई थी। पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था।  इसके बाद 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया।

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जेल जाने के बाद लखनऊ की डीआरआई ने पीयूष के कन्नौज वाले घर से बरामद 23 किलो सोने को विदेशी बताकर अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की थी। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद है।  उसके ऊपर डीडीजीआई और डीआरआई के केस चल रहे थे. पीयूष के परिजन उसकी जमानत के लिए बड़े-बड़े वकीलों के माध्यम से अदालत में पैरवी कर रहे थे।

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