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यूपी: हर जिले में सृजित हुआ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पद

पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव,  मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार अपर जिला

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक-एक अपर जिला पंचायतराज अधिकारी के नए पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है । मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदनाम से वेतन बैण्ड-2 9300-34800 रूपये व ग्रेड वेतन 4600 रूपये में इस पद का सृजन किया गया है ।

सरकार ने जारी किया शासनादेश

पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव,  मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 63 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति के जरिये भरा जायेगा । नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के 08 पदों को 07 वर्ष की सेवा वाले सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से पदोन्नति के जरिये भरा जायेगा । नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के 4 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) व अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के पद के कार्य और दायित्वों के निर्धारण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

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 मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिया गया निर्णय

पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति और अपर जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से संबंधित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति के जरिये दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के लिये यह पद सृजित किया गया है ।

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