Lockdown Unlock 4.0 Guidelines 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो, कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे 100 लोग
Lockdown Unlock 4.0 Guidelines : भारत सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यह 30 सितंबर तक जारी रहेगीं। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के निर्णय लिए गए हैं। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। साथ ही सख्ती बरतते हुए कहा गया है कि मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता या गंदगी करता हुआ पकड़ा जाएगा। उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर जानबूझकर बैठ मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
21 सितंबर से सोशल, अकादमी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यालय शुरू हो जाएंगे। इन आयोजनों में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
Unlock 4.0 गाइडलाइन से जुड़ी जरूरी बातें
कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाएगा।
65 वर्ष से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, बीमार, गर्भवती महिलाएं जरूरी न हो तो घर से न निकलने की सलाह दी गई है।
सभी को राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखना होगा। इस पर गृह मंत्रालय निगरानी करेगा।
इंटर और इंट्रा स्टेट पर कोई रोक नहीं होगी। अब व्यक्ति के देश में आने – जाने के लिए भी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
राज्य सरकार बिना केंद्र की अनुमति के लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के।
21 सितंबर से ओपन थिएटर खोलने की अनुमति होगी। हालांकि अभी स्कूल कॉलेज खोले जाने के कोई आदेश नहीं आए हैं। इस बीच ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकारें 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुला सकती हैं।
नेशनल स्किल डेवेलपमेंट कॉर्पोरशन, स्टेट स्किल डेवेलपमेंट मिशन और अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटरों में स्किल या इंटरप्रिन्योरशिप ट्रेनिंग में इजाफा होगा।