केंद्रीय वित्त मंत्री ने की प्रेस वार्ता, 90 दिन के अंदर वापस मिलेंगे ग्राहकों के पैसे
खाताधारकों को लंबे समय तक पैसे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन एक्ट में बदलाव के बाद उनको बड़ी राहत मिल सकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। बुधवार को ये प्रेस वार्ता हुई। इसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। कई फैसलों की जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई अगर किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाती है तो लोगों को पैसे वापस पाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो।
इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपए तक की रकम वापस मिल जाएगी। डीआईसीजीसी आरबीआई का सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर बीमा कवर देता है। अभी तक लागू नियम के अनुसार जमाकर्ताओं को बीमे का पांच लाख तब तक नहीं मिलेगा, जब तक रिजर्व बैंक की कई प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाती।
इस स्थिति में खाताधारकों को लंबे समय तक पैसे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन एक्ट में बदलाव के बाद उनको बड़ी राहत मिल सकेगी। जम्मू और श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों के लिए न्यायिक सदस्यों के 2 पदों और प्रशासनिक सदस्यों के 2 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 को भी मंजूरी दे दी है।
बैंक और ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए बंद हो चुके बैकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।