Union Budget 2020: करदाताओं को मिली राहत, जानिए नया Income Tax Slab
Union Budget 2020: मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए Tax Slab में बदलाव किए हैं। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई कटौती शामिल नहीं होगा, जो Deduction लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि Taxpayers के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यह नए स्लैब तब लागू होंगे, जब टैक्सपेयर्स अपने दूसरे Exemption यानी दूसरे छूट या लाभ को छोड़ेगा।
कुछ ऐसा होगा नया Income Tax Slab
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर।