कारोबार

जीएसटी : निर्धारित समय पर टैक्स न जमा करने वालों को पोर्टल सीधे भेजेगा नोटिस

प्रयागराज : जीएसटीएन पोर्टल प्रत्येक माह निर्धारित समय पर टैक्स न जमा करने वाले व्यापारियों को एक नोटिस भेज देगा। उत्तर न मिलने पर पोर्टल द्वारा सीधे टैक्स का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। टैक्स जमा करने वाली दी गई तारीख के चार दिन बाद यह नोटिस दिया जाएगा।

एडिशनल कमिश्नर (जीएसटी) वाणिज्यकर हेडक्वार्टर अशफाक अहमद की ओर से सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को इस संबंध में 17 अगस्त को आदेश दिया गया है।

अधिकारियों पर नई व्यवस्था से काम का दबाव कुछ कम अवश्य होगा, पर व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जबकि यह भी एक दिक्कत है कि अधिकतर कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन में उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) या अधिवक्ताओं की आइडी लगी हुई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अधिकतर व्यापारियों के पास सीधे नोटिस नहीं पहुंच पाएगा।

व्यापारियों को सीए और अधिवक्ताओं ने नोटिस के बारे जानकारी नहीं दी तो जवाब न देने पर 15 दिनों अंदर ही टैक्स का सीधे निर्धारण कर दिया जाएगा।

जीएसटी में हर महीने की 20 तारीख तक व्यापारियों को टैक्स (जीएसटीआर-3 ए) जमा करना पड़ता है। निर्धारित समय पर कई व्यापारियों द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जाता है। वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को समय से टैक्स न भरने वाले व्यापारियों की जानकारी तब होती है पोर्टल पर जब वह जांच करते हैं। व्यापारियों को इसके बाद टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा जाता था। लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है। स्वत: व्यापारियों को पोर्टल से नोटिस भेजा जाएगा।

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: