कोरोना में मरने वालोंं के आश्रितों को जल्द सरकार दे मदद, कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और इस पर केंद्र को जल्द से जल्द चार सप्ताह के भीतर नई गाइडलाइंस इलाज़ बनाने का समय दिया है। ताकि उन आश्रितो को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जिस पर सरकार ने कोर्ट से कहा है कि गाइडलाइंस बनाने का अग्रिम चरण चालू है।
नई दिल्ली : कोरोना काल मे अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता प्रकट की है। कोरोना में कई लोगों ने अपने मां बाप को खोया, किसी ने अपने भाई बहन को , किसी ने अपनी पत्नी तो किसी ने अपने पति को। उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर नज़र डालते हुए सख्ती दिखाई है। जिसके बाद इन आश्रितों को मुआवजा मिलने की उम्मीद अब और अधिक बढ़ गई है।
इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और इस पर केंद्र को जल्द से जल्द चार सप्ताह के भीतर नई गाइडलाइंस इलाज़ बनाने का समय दिया है। ताकि उन आश्रितो को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जिस पर सरकार ने कोर्ट से कहा है कि गाइडलाइंस बनाने का अग्रिम चरण चालू है। और साथ ही कोर्ट से इसके गहन परिक्षण के लिए कुछ और समय भी मांगा है।
पीठ के द्वारा कोर्ट के लिए गए आदेशों के पालन के बारे में पूछा तो इस पर भाटी ने दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने आदेशों के पालन के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई दो हफ्ते बात की की दी।
30 जून को कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके जिक्र को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था ताकि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ लें सके।
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