श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर इन शर्तों के साथ शुरू हुई चार धाम यात्रा
चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यात्रा प्रतिबंध को बदल दिया है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा को मंजूरी देते हुए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रा कराएगी। इन नए कोरोना नियमों में भक्तों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
यात्रा करने से पहले जान लें सभी नियम
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या सीमित की जाए. यानी केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी. वहीं, सभी यात्रियों को अपना डबल शॉट वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोविड-1 नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। अदालत ने यात्रा पर कई प्रतिबंध भी लगाए।
Uttarakhand | Nainital High Court lifts the ban on Chardham Yatra, orders to follow COVID19 rules. The court also orders mandatory COVID19 negative report and double vaccination certificate for devotees
— ANI (@ANI) September 16, 2021
इन प्रतिबंधों के तहत किसी भी यात्री को पूल में स्नान करने की अनुमति नहीं होगी। चारधाम यात्रा के दौरान चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में पूरा पुलिस बल तैनात रहेगा. कोर्ट से चारधाम यात्रा को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए नया एसओपी जारी करेगी। कोरोना मामलों की संख्या कम होने के कारण चारधाम यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है।
26 जून से चारधाम यात्रा पर लगी रोक के बाद व्यापारियों का काम ठप हो गया है। इस बीच, व्यापारियों ने सरकार से यात्रा फिर से शुरू करने की मांग की थी। अब जबकि यात्रा शुरू हो गई है, व्यापारियों सहित कई जिलों में लोगों का जीवन पटरी पर आने की उम्मीद है।