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रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई अर्थदंड समेत उम्रकैद की सजा
₹105000 का आर्थिक दंड भी लगाया
सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में वर्ष 2019 में हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दोष सिद्ध पाकर दीपक भारती को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ ₹105000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दीपक यदि आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 6 माह अधिक सजा काटनी होगी। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार अर्थ का पूरा भुगतान पीड़ित परिवार को मिलेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक गांव की बिताने 1 अक्टूबर 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ 67 लोग में जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ दीपक भारती जबरन दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था ।