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निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली दोषी, 19 मई को होगा सजा का ऐलान

सहयोगी सिमरनजीत कौर को भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

गाजियाबाद: निठारी हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुरेंद्र कोली को बड़ी पायल की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में दोषी पाया है। उनकी सहयोगी सिमरनजीत कौर को भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह मामला गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में चल रहा था इसके लिए 19 मई को निठारी हत्याकांड की सजा सुनाई जाने का फैसला होगा।

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आपको बता दें कि वर्ष 2017 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र कोली और पंढेर को पिंकी सरकार की हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। जबकि मामले में जुड़े मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी माना था। और वही सुरेंद्र को लियो मोनिंदर पंढेर को न्यायाधीश पवन कुमार ने फांसी की सजा सुनाई थी तो यह मामला पिंकी सरकार की हत्या से जुड़ा था, इस मामले में अंडे और कोली को अपहरण बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था।

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गौरतलब है कि सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड का रहने वाला है और वहां मनिंदर पंडित के घर काम करता था। जब वर्ष 2004 में है पंडित का परिवार पंजाब चला गया था तो 15 को ही घर में रहते थे फिर इस बंगले में दोनों द्वारा की गई हत्या और दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी।

2006 में निठारी हत्याकांड का खुलासा हुआ तो देश भर में 2 मामले की चर्चा हुई थी नोएडा के निठारी गांव की कोठी नंबर 5 से जब नर कंकाल मिलना शुरू है तो पूरे देश में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि इस दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिन्हें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था।

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