
सुप्रीम कोर्ट ने महिला को लगाई फटकार, कह दी ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि मामला सहमति संबंध का है।
पीठ ने महिला को लगाई फटकार
दरअसल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि, अपने बच्चों को घर छोड़कर आपने पास के शहर के होटल में अलग कमरा लिया। और पति की गाढ़ी कमाई उड़ाई। सीमा पर तैनात उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि, पत्नी उसके भेजे पैसे का क्या इस्तेमाल कर रही है। आरोप पत्र से लगता है कि मामला सहमति संबंध है। इसलिए हम हाईकोर्ट के 2 दिसंबर 2021 के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी महिला
बता दें कि, अधिवक्ता आदित्य जैन के माध्यम से दायर याचिका में महिला ने कोर्ट से कहा था कि, आरोपी ने उससे कई बार दुष्कर्म किया और अब ब्लैकमेल कर पैसे मांग रहा है। आरोपों के समर्थन में उसने बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर कहा कि, हाईकोर्ट ने पीड़िता से पैसे लेने के तथ्य पर ध्यान नहीं दिया और आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। आरोपी को दुष्कर्म और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। महिला उसे मिली जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।