
प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है. इसके लिए 31 जुलाई, 2021 की समय-सीमा तय की है.
कोविड-19 के कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें.
इस योजना से तहत प्रवासी मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और देश के किसी भी हिस्से में उन्हें राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी.
‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ कोर्ट ने केंद्र से असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने और पोर्टल को पूरा करने और 31 जुलाई 2021 के बाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक पोर्टल विकसित करने को कहा है.
कोरोना की दूसरी लहर में प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई थी. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.